नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2024 – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब, आधार कार्ड को ईपीएफ खाते में जन्म तिथि को अपडेट करने या सुधारने के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस फैसले के पीछे का कारण यह है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि की सटीकता को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। कई बार, लोगों की जन्म तिथि में गलती हो जाती है, जिससे उन्हें ईपीएफ खाते में समस्या होती है।
ईपीएफओ ने अब उन दस्तावेजों की एक नई सूची जारी की है जिन्हें जन्म तिथि को अपडेट करने या सुधारने के लिए मान्य माना जाएगा। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र
- कॉलेज प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज है, तो आप ईपीएफ खाते में अपनी जन्म तिथि को अपडेट या सुधार सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने स्थानीय ईपीएफ कार्यालय में जाना होगा और एक आवेदन पत्र भरना होगा। आपको अपने पहचान पत्र और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज की प्रति भी जमा करनी होगी।
ईपीएफओ का यह फैसला उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो अपने ईपीएफ खाते में जन्म तिथि में गलती कर चुके हैं। अब, वे आसानी से अपनी जन्म तिथि को सही कर सकते हैं।