भारत में आज भी ज्यादातर जनसँख्या अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। ऐसे में खेती के लिए Tractor बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इसके बिना खेती मुश्किल हो गई है। लेकिन हर कोई ट्रेक्टर खरीदने में समर्थ नहीं होता है, ऐसे में लोगों की इस परेशानी को देखते सरकार ने एक हल निकाला है। ट्रैक्टर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और आज की तारीख में 45 HP का ट्रेक्टर भी आपको 5 लाख से कम में नहीं मिलता।
हरियाणा सरकार की Tractor Subsidy योजना
ऐसे में छोटे और गरीब किसानों के लिए खरीद पाना मुश्किल है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए Tractor Subsidy शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें सरकार की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसान कम दाम पर Tractor खरीद पाएंगे। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इसका अर्थ है Tractor की जो कीमत होगी उसमें से 1 लाख रुपये की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी और बाकी का पैसा किसानों को देना होगा। अगर आप इस Tractor Subsidy योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लाभार्थी किसानों को ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा।
Tractor Subsidy के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना के तहत आवेदन के लिए किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपको Tractor Subsidy स्कीम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले 5 सालों में विभाग की किसी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।