नई दिल्ली, 16 जनवरी 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डीपफ़ेक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने डीपफ़ेक के उपयोग को रोकने और इसके दुरुपयोग से लोगों को बचाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। ये नियम 22 जनवरी, 2024 के बाद लागू हो जाएंगे।
डीपफ़ेक एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग फ़िशिंग, धोखाधड़ी और साइबर अपराध के लिए किया जा सकता है।
नए नियमों के तहत, डीपफ़ेक बनाने या उसका उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार डीपफ़ेक के उपयोग के लिए एक नियामक प्राधिकरण भी बनाएगी।
नए नियमों में डीपफ़ेक को लेकर निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- डीपफ़ेक बनाने या उसका उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
- डीपफ़ेक का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा।
- डीपफ़ेक के उपयोग के लिए एक नियामक प्राधिकरण होगा।
सरकार का मानना है कि नए नियम डीपफ़ेक के दुरुपयोग को रोकने और लोगों को इससे बचाने में मदद करेंगे।
नए नियमों के लागू होने से डीपफ़ेक के उपयोग पर लगाम लगने की उम्मीद है। इससे लोगों को फ़िशिंग, धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से बचाने में मदद मिलेगी।