देश के सबसे बड़े digital payment platform में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यूं तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पहले ही बैन लगा चुका है. लेकिन ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए उसने पेटीएम को 15 मार्च तक ऑपरेशंस की मोहलत दी है. पहले ये छूट उसे 29 फरवरी तक के लिए ही मिली थी जिसे बाद में बढ़ाया गया था. अब Paytm Payments को RBI से मिली छूट और बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है.
इस बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से पेटीएम को एक थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल सकता है. हालांकि ये लाइसेंस वन97 कम्युनिकेशंस के प्रोडक्ट पेटीएम के लिए उपलब्ध होगा. इस बारे में न्यूज एजेंसी की ओर से पुष्टि की गई है. ऐसे में पेटीएम की सर्विसेस 15 मार्च के बाद भी चालू रहने का अनुमान है, जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन बंद होने की संभावना पूरी है.
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क्या होता है थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर?
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेटीएम का थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस मंजूर हो जाता है, तो ग्राहक पेटीएम ऐप से पेमेंट्स करना जारी रख सकेंगे. पेटीएम की बैंकिंग इकाई बंद हो जाएगी, लेकिन लोग पेटीएम पर दूसरे बैंक के खाते से कनेक्टेड यूपीआई पेमेंट को चालू रख पाएंगे.
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थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो एनपीसीआई की UPI Payment Service देते हैं. हालांकि वह अपनी तरफ से बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकते हैं. फोनपे से लेकर गूगलपे तक सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर ही हैं.
पेटीएम नहीं कर पाएगी ये काम
अभी पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर लोग Paytm Payments Bank से जुड़े खातों से यूपीआई पेमेंट करते हैं. इसके अलावा फास्टैग रिचार्ज कराते हैं, बिल पेमेंट करते हैं और इसकी वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. अब चूंकि RBI ने उस पर बैन लगा दिया है कि तो लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट में पैसे नहीं जमा कर पाएंगे. Paytm Payments Bank से जारी हुए फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
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